निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाएगी दिल्ली सरकार
निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाएगी दिल्ली सरकार
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नई दिल्ली : बुधवार से शुरु हुए दिल्ली विधानसभा सत्र में इस बार निजी स्कूलों की मनमानी को बंद करने के लिए बिल पारित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की लगाम कसने के लिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन संशोधन बिल तैयार किया है। इस बिल के तहत प्राइवेट स्कूल अब न तो बच्चों से कैपिटेशन फीस ले सकेंगे और न ही एडमिशन के लिए कोई इंटरव्यू लिया जाएगा इसके अलावा एडमिशन प्रक्रिया से भी स्कूल को दूर रखा गया है। अब EWS कोटे के तहत स्कूल एडमिशन नही ले सकेंगे ब्लकि दिल्ली सरकार सरकारी लौटरी के माध्यम से स्कूल को नाम भेजेगी।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस मे बताया कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कैपिटेशन फीस लेने पर स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी। उसे फीस का 10 गुना या 5 लाख रुपए जुर्माना या तीन साल की सजा सुनाई जाएगी। नर्सरी मे एडमिशन के लिए किसी बच्चे या उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू लेने पर भी 5 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान बिल में है।

नो डिटेंशन पॉलिसी यानी 8वीं तक बच्चे को फेल न करने की पॉलिसी भी खत्म की जाएगी क्योंकि इसके बहुत खराब परिणाम आ रहे हैं। निजी स्कूलों के अकाउंटस भी जाँचे जाएँगे। इसके लिए एक रिटायर्ड जज की समिति होगी, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे। अगर अकाउंटस में गड़बड़ी पाई गई तो अगले साल कीफीस समिति तय करेगी। इसके तहत स्कूल टीचर की सैलरी और फीस समान अनुपात में की जाएगी। इन सब की जानकारी वेबसाइट पर डाली जाएगी।

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