नए IT रूल्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची न्यूज़ एजेंसी PTI, केंद्र के नियमों को दी चुनौती
नए IT रूल्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची न्यूज़ एजेंसी PTI, केंद्र के नियमों को दी चुनौती
Share:

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित नए नियमों के खिलाफ न्यूज़ एजेंसी PTI ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. मामले पर अगली सुनवाई अन्य याचिकाओं के साथ 20 अगस्त को की जाएगी. वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजिटल न्यूज़ पोर्टल्स को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मामले में पहले से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद डिजिटल मीडिया, न्यूज़ पोर्टल्स की ओर से अंतरिम राहत की मांग को ख़ारिज कर दिया. दरअसल, ऑनलाइन मीडिया द वायर, क्विंट और ऑल्ट न्यूज जैसी कई वेबसाइट्स ने केंद्र द्वारा नए IT रुल्स का पालन करने के लिए जारी नोटिस और नियमों का पालन ना करने पर सरकार की ओर से एक्शन के अंदेशे को देखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. याचिकाओं में कहा गया कि उन्हें नए IT नियमों के पालन के लिए केंद्र सरकार ने नया नोटिस जारी किया है, ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है,

सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि लगभग 1200 डिजिटल मीडिया हाउसेस, जिनमें स्वतंत्र प्रकाशक भी हैं, नए IT नियमों का पालन कर चुके हैं. याचिकाकर्ता के वकील की ओर से अदालत में दलील दी गई कि हमनें नए IT नियमों को चुनौती दी है, उन्होंने नहीं. आगे कहा गया कि केंद्र सरकार शीर्ष अदालत के आदेश की आड़ में मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है. ये बात स्वीकार करने लायक नहीं है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम राहत की मांग को अस्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 20 अगस्त के लिए टाल दी.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोला भारत- आतंकवाद का खतरा गंभीर, सभी देशों को एक साथ आने की है जरुरत

करदाता को बड़ी राहत! अब इस दिन तक दाखिल करा सकते है कर

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राजदूतों से परिचय पत्र किया स्वीकार

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -