3 खालिस्तानी आतंकियों को न्यूज़ीलैंड कोर्ट ने सुनाई सजा, भारतीय रेडियो होस्ट हरनेक सिंह को मारे थे 40 चाक़ू
3 खालिस्तानी आतंकियों को न्यूज़ीलैंड कोर्ट ने सुनाई सजा, भारतीय रेडियो होस्ट हरनेक सिंह को मारे थे 40 चाक़ू
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ऑकलैंड: न्यूज़ीलैंड के ऑकलैंड में सिख अलगाववादी आंदोलन खालिस्तान से जुड़े तीन लोगों को हरनेक सिंह नाम के एक रेडियो होस्ट को मारने की कोशिश करने के आरोप में सजा सुनाई गई है। हरनेक सिंह खालिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे थे। 27 वर्षीय सर्वजीत सिद्धू ने हत्या का प्रयास करने की बात स्वीकार की, जबकि 44 वर्षीय सुखप्रीत सिंह को अपराध में मदद करने का दोषी पाया गया। एक अन्य व्यक्ति, ऑकलैंड का 48 वर्षीय व्यक्ति, जिसका नाम गुप्त रखा गया है, ने हमले की योजना बनाई, क्योंकि वह हरनेक सिंह के खालिस्तान के विरोध से परेशान था।

यह हमला 23 दिसंबर, 2020 को हुआ था, जब हरनेक सिंह पर उनके रास्ते में खालिस्तानी चरमपंथियों के एक समूह ने हमला किया था। उन्हें 40 से अधिक चाकू के घाव लगे, 350 से अधिक टांके लगाने पड़े और ठीक होने के लिए कई सर्जरी हुई। न्यायाधीश, मार्क वूलफोर्ड ने मुकदमे के दौरान समुदाय की रक्षा करने और धार्मिक कट्टरता को रोकने के महत्व पर जोर दिया। हमलावर चरमपंथी मान्यताओं से प्रेरित लग रहे थे। हमले से पहले हरनेक सिंह का तीन कारों ने पीछा किया था। सौभाग्य से, वह खुद को अपनी कार में बंद करने, हॉर्न बजाने और पड़ोसियों से मदद लेने में कामयाब रहा, जिससे आगे कोई नुकसान नहीं हुआ।

इससे पहले, अवतार सिंह नाम के एक व्यक्ति, जो हमलावरों में से एक का दोस्त हुआ करता था, ने 2018 में उसे "ठग" और "माफिया" बताया था। अवतार सिंह ने कहा कि वह व्यक्ति चालाकी कर रहा था, खासकर कमजोर व्यक्तियों के साथ। अवतार सिंह के दोस्त बलजिंदर ने खुलासा किया कि उसे हरनेक सिंह को मारने के लिए कहा गया था लेकिन उसने इनकार कर दिया। 23 दिसंबर को उन्हें एक कॉल आई, जिसमें पुष्टि की गई कि काम पूरा हो गया है।

मुकदमे के दौरान, यह पता चला कि एक 48 वर्षीय व्यक्ति, जो हमले के दौरान मौजूद नहीं था, खालिस्तान का विरोध करने के लिए हरनेक सिंह के प्रति लंबे समय से द्वेष रखता था। हरनेक सिंह ने एक बयान में अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चल रहे डर को व्यक्त किया। उन्होंने सभी को जवाबदेह ठहराने के लिए न्यूजीलैंड की न्याय प्रणाली को धन्यवाद दिया और इस बात पर जोर दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, भले ही कार्य धर्म के नाम पर किए गए हों।

हमले के पीछे के मास्टरमाइंड, 48 वर्षीय को पैरोल से पहले न्यूनतम नौ साल की सजा के साथ साढ़े 13 साल की सजा मिली। सर्वजीत सिद्धू को साढ़े नौ साल और सुखप्रीत सिंह को छह महीने की घरेलू नजरबंदी मिली। अपर्याप्त सबूतों के कारण दो लोगों को बरी कर दिया गया, और दो अन्य को हत्या के प्रयास में शामिल होने के लिए सजा का इंतजार है।

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