श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार लाने जा रही है सौगात, मिलेगी ये बेहतरीन सुविधाएं
श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार लाने जा रही है सौगात, मिलेगी ये बेहतरीन सुविधाएं
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नई दिल्ली: श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। श्रम मंत्रालय अगले वित्त वर्ष से नया श्रम कानून निर्धारित करने की तैयारियों में लग गया है। नए कानून निर्धारित होने के पश्चात् देश के श्रम बाजार में कई नए एवं बेहतर नियम निर्धारित होंगे। इसके साथ ही सरकार नए श्रम कानूनों के कारण से उत्पन्न होने वाली संभावनाओं का समाधान करने की भी कवायद कर रही है।

वही एक अंग्रेजी पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार नए कानूनों में ओवरटाइम के लिए उपस्थित वक़्त सीमा को परिवर्तित कर सकती है। नए श्रम कानून के तहत तय वक़्त से 15 मिनट भी अधिक काम करने पर कर्मचारी ओवरटाइम के लिए पात्र माने जाएंगे। तत्पश्चात कंपनियों को ओवरटाइम का पेमेंट करना होगा। काम के तय वक़्त पूरा होने पर कर्मचारी के 15 मिनट भी अतिरिक्‍त काम करने से कंपनी भुगतान करने को बाध्य होगी।

आपको बता दें कि वर्तमान में मौजूदा कानून के तहत कम से कम आधा घंटा अतिरिक्‍त काम को ही ओवरटाइम के लिए पात्र माना जाता है। अफसरों के अनुसार, मंत्रालय ने नए श्रम कानूनों पर सभी हितधारकों से विचार, सुझाव तथा टिप्‍पणी मांगने के साथ चर्चा भी कर रहा है। अफसरों ने कहा कि इस महीनें के आखिर तक प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इसके पश्चात् नए कानूनों को निर्धारित करने की कवायद आरम्भ हो जाएगी। नए श्रम कानूनों में कंपनियों को यह तय करना होगा कि सभी कर्मचारियों को पीएफ एवं ईएसआई जैसी सुविधाएं प्राप्त हो। कोई भी कंपनी ऐसा करने से मना नहीं कर सकती, चाहे कर्मचारी कॉन्‍ट्रैक्‍टर के माध्यम से लिए गए हों या थर्ड पार्टी से। इसके अतिरिक्त कॉन्‍ट्रैक्‍ट अथवा थर्ड पार्टी कर्मचारियों को भी पूरा वेतन प्राप्त हो, इसकी भी जिम्‍मेदारी नियोक्‍ता की ही होगी।

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