ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस: जमानत के लिए HC पहुंचा नवनीत कालरा, कांग्रेस सांसद बने वकील
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस: जमानत के लिए HC पहुंचा नवनीत कालरा, कांग्रेस सांसद बने वकील
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नई दिल्ली: ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ब्लैक मार्केटिंग में फंसे दिल्ली के विख्यात खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा ने अग्रिम जमानत के लिए अब दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है. दरअसल, दिल्ली की एक लोअर कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका ठुकरा दी थी. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा के वकील की दलीलें सुनने के बाद उसकी अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था. इसके बाद नवनीत कालरा ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. गुरुवार की देर शाम तक मामले की सुनवाई जारी रही.

वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद  अभिषेक मनु सिंघवी हाई कोर्ट में नवनीत कालरा की तरफ से पेश हुए. नवनीत ने अपने वकील के जरिए अदालत में कहा कि उसे मीडिया अपना शिकार बना रही है. वह न तो आयातक है और न ही निर्माता. वह रेस्ट्रोरेंट और ऑप्टिकल का व्यवसाय करता है. नवनीत कालरा के वकील ने अदालत से कहा कि कालरा ने कोई नुकसान नहीं किया है. जरुरी वस्तु अधिनियम के तहत ऐसा कोई आदेश नहीं है. नवनीत कालरा की समाज में गहरी जड़ें हैं. कोर्ट इस मामले में देर रात तक सुनवाई करती रही.

बता दें कि इससे पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस में आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका साकेत कोर्ट ने खारिज कर दी थी. कालरा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. इस मामले का खुलासा होने के बाद से ही नवनीत कालरा अपने परिवार के साथ फरार है.

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