नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में 2 मंत्री सहित 4 हैवीवेट नेताओं को मिली अंतरिम जमानत
नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में 2 मंत्री सहित 4 हैवीवेट नेताओं को मिली अंतरिम जमानत
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कोलकाता: नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार दो मंत्री, एक विधायक तथा एक पूर्व विधायक की जमानत पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को अंतिम जमानत देने का निर्देश जारी कर दिया है। जी दरअसल इन नेताओं को दो लाख रुपए के निजी बांड देने का निर्देश जारी किया गया है। इस समय यह सभी नेता हाउस अरेस्ट में हैं। आप सभी को बता दें कि आज कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है। इस निर्देश में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी भी नेता को साक्षात्कार नहीं देने का निर्देश दिया है।

बीते गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की वृहत खंडपीठ ने सुनवाई को 28 मई तक के लिए टाल दिया था। वहीँ कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले बाद चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट यानी घर में नजरबंद ही रहना होगा। इसके अलावा दूसरी ओर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पक्षकार बनाने अनुमति दे दी थी। अब आज इस मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है। आप सभी जानते ही होंगे कि नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में 17 मई को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने ममता बनर्जी सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी के विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था।

वहीँ बीते मंगलवार को सीबीआई को कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दे दी थी। जी दरअसल इसमें टीएमसी के तीन नेताओं सहित चार नेताओं को मामले में घर में ही नजरबंद रखने की अनुमति दी थी। बीते 21 मई को कोर्ट ने बंगाल के दो मंत्रियों, एक विधायक और कोलकाता के पूर्व महापौर को जेल से हटाकर उनके घरों में ही नजरबंद करने के आदेश दिए थे।

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