अमरावती रिंग रोड मामले में एन. चंद्रबाबू नायडू को मिली राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
अमरावती रिंग रोड मामले में एन. चंद्रबाबू नायडू को मिली राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
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अमरावती: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमरावती इनर रिंग रोड मामले में पूर्व सीएम एवं तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी है। नायडू की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बहस सुनने वाली अदालत ने अस्थायी जमानत दी तथा मामले में 16 अक्टूबर तक गिरफ्तारी न करने का अंतरिम आदेश जारी किया। अदालत ने CID को अंगालू 307 मामले में कल तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने CID विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट द्वारा दायर इनर रिंग रोड याचिका पर पीटी वारंट पर रोक लगा दी।

वही इससे पहले इसी मामले में चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिन उनसे CID ने पूछताछ की तो आज वे एसआईटी कार्यालय पहुंचे हैं। टीडीपी महासचिव नारा लोकेश इनर रिंग रोड मामले की तहकीकात में सम्मिलित होने के लिए अमरावती में विशेष जांच दल (SIT) दफ्तर पहुंचे हैं। 

क्या है मामला?
आरोप है कि आंध्र प्रदेश की 2014-2019 के बीच रही सरकार में उच्च अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त रहे तथा इसके चलते अमरावती के मास्टर प्लान की डिजाइनिंग एवं रिंग रोड और अन्य सड़कों को जोड़ने की योजना में धांधली की गई। इस मामले में कई अन्य अपराधी भी हैं। नारा लोकेश को इस मामले में 14वां अपराधी बनाया गया है। CID का आरोप है कि नारा लोकेश ने अमरावती इनर रिंग रोड के आदेश में परिवर्तन कर लाभ कमाया तथा घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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