पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव के हत्यारों को न मिले छूट - केंद्र
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नई दिल्ली : पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के हत्याकांड के मामले में दोषियों को मुक्त करने के मसले पर केंद्र की राजग सरकार ने अपना पक्ष रखा। इस मसले पर स्व. राजीव गांधी के हत्यारों से सहानुभूति न दिखाने की अपील की गई। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से साॅलिसिटर जनरल रंजीत कुमार द्वारा सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस मसले पर दोषियों ने जिस तरह का अपराध किया वह बेहद गंभीर था। इस मसले पर 18 लोगों की मौत हो गई और करीब 200 से अधिक गंभीररूप से घायल हो गए।

मामले में यह बात कही गई कि दोषी किसी तरह की सहानुभूति या रहम के हकदार नहीं हैं। तमिलनाडु सरकार के निर्णय के विरूद्ध दायर की गई याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में बुधवार को सुनवाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र की राज्य सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। मगर इस मामले में कांग्रेस ने याचिका दायर कर इनकी रिहाई पर आपत्तियां ली थीं। जिसके बाद दोषी नलिनी, राॅबर्ट पायस, रविचंद्रन और जयकुमार को रिहा करने का आदेश दिया गया।

मामले में सरकार के फैसले के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। तो दूसरी ओर केंद्र सरकार ने मामले की सीबीआई जांच का हवाला दिया और कहा कि केंद्रीय कानून के तहत इस मामले की सुनवाई हुई है जिसके चलते दोषियों को रिहा करने का अधिकार केंद्र का ही है। ऐसे में कोर्ट ने अध्ययन करने के बाद जयललिता सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी। जिसके बाद इस मसले पर मंथन किया जा रहा है। ऐसे में कई सवालों पर विचार किया जा रहा है।

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