रेप पीड़ित पुरुषों को भी मिले मुआवजा : हाईकोर्ट
रेप पीड़ित पुरुषों को भी मिले मुआवजा : हाईकोर्ट
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मुंबई : मुम्बई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि जिस तरह यौन शोषण के मामलों में महिलाओं को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाता है, वैसी ही इन मामलों में पीड़ित पुरुषों को भी मुआवजा मिलाना चाहिए. हाईकोर्ट जज वीएम कानाडे ने कहा कि महाराष्ट्र के रिमांड होम में लड़कों के साथ यौन शोषण के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इसलिए इन पीड़ितों के लिए भी पुनर्वास की स्कीम बनाई जानी चाहिए.

जज वीएम कानाडे ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि ऐसे मामलों में लड़कों के लिए अलग से कोई स्कीम क्यों नहीं बनाई गई. उन्होंने सरकार को इस बारे में उचित कारवाई करने के लिए 2 हफ़्तों का समय दिया है. बता दें कि साल 2013 में सरकार ने हर्जाने की व्यवस्था के साथ बलात्कार पीड़ित महिलाओं के लिए 'मनोधैर्य' स्कीम लॉन्च की थी.

हाल ही में शोलापुर के कवदास अनाथालय में हुए यौन शोषण मामले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराधों पर जमकर हो-हल्ला होता है इससे महिलाओं के साथ इस तरह के मामलों में खासी कमी आई है. परन्तु इस तरह की कोई जागरूकता पुरुषों के साथ होने वाले दुष्कर्म के मामलों में नहीं दिखाई देती, जिससे इस तरह के अपराधों को बढ़ावा मिलता है.

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