May 31 2015 05:45 PM
नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय द्वारा इंकम टैक्स रिटर्न के लिए नया फार्म अधिसूचित किया गया। दूसरी ओर विदेशी यात्राओं के साथ निष्क्रिय बैंक खातों की जानकारी देने के साथ अनिवार्यता के साथ विवादास्पद प्रावधान को हटा दिया गया, मंत्रालय द्वारा आयकर विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त घोषित की गई है। दूसरी ओर वित्तमंत्रालय द्वारा अपने एक आदेश में कहा गया है कि आईटीआर 7 2 और आईटीआर - 2 ए के ही साथ तीन पन्ने का एक विवरण दिया गया है। इस विवरण से उपभोक्ताओं को बहुत सहूलियत होगी।
दूसरी ओर अनुसूचियों के अंतर्गत नए आईटीआर - 2 ए फार्म के तहत व्यक्ति और अविभाजित हिंदू परिवार के लिए पूंजीगत लाभ, कारोबार और पेशेवर आय का उल्लेख नहीं किया गया है, कहा गया है कि उपभोक्ताओं को आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2015 घोषित की गई है। मामले में कर्मचारियों और जिनकी कोई पेशेवर कारोबारी आय है ही नहीं। मामले में उपभोक्ताओं को आईटीआर 1 और आईटी 2 में रिटर्न 31 जुलाई तक ही भरता होगा। विदेश यात्राओं के ब्यौरे को लेकर कहा गया है कि फार्म आईटीआर- 2 और आईटीआर 2 ए में पासपोर्ट नंबर का उल्लेख किया गया है।
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