महबूबा मुफ़्ती को इस तारीख तक खाली करना होगा बंगला, सरकारी आदेश जारी
महबूबा मुफ़्ती को इस तारीख तक खाली करना होगा बंगला, सरकारी आदेश जारी
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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) सुप्रीमो और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती से 15 नवंबर तक या उससे पहले अपना सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। जम्मू-कश्मीर संपदा विभाग ने महबूबा मुफ्ती को गुपकर रोड स्थित 'फेयरव्यू' बंगला खाली करने का आदेश दिया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि मुफ्ती 'अनधिकृत' रूप से इस बंगले में रह रही हैं। 

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महबूबा मुफ्ती को आवंटित बंगला उन्हें 27 अप्रैल 2017 को तत्कालीन राज्य की सीएम के तहत केवल छह माह के लिए दिया गया था और इसे बाद में इसे  31 अक्टूबर 2018 तक बढ़ा दिया गया था और इसके बाद इसमें कोई विस्तार नहीं किया गया। आदेश में कहा गया है कि उसके बाद महबूबा मुफ़्ती अब सरकारी बंगले की हकदार नहीं थीं, क्योंकि कानूनी प्रावधान जिसके तहत पूर्व सीएम विभिन्न सुविधाओं के हकदार थे, उसे भारत सरकार द्वारा 2020 में रद्द कर दिया गया था। सरकार ने कहा कि पूर्व में बेदखली के नोटिस पर मुफ्ती का जवाब 22 अक्टूबर को प्राप्त हुआ था।

उन्होंने आगे कहा कि, 'आपने (मुफ्ती) जो तथ्य रखे हैं वे आपको सरकारी आवास को बरकरार रखने के लिए कहीं से भी अधिकार नहीं देते हैं। खास तौर पर, ऐसे में जब सरकार ने आपको सुरक्षा या किसी अन्य आधार पर वैकल्पिक आवास प्रदान करने की अपनी इच्छा को लिखित रूप में सूचित किया है। अब, इसलिए, जम्मू- कश्मीर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1988 की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिया जाता है कि महबूबा मुफ्ती, पूर्व सीएम तथा सभी व्यक्ति जो अनुसूचित परिसर या उसके किसी हिस्से पर कब्जा कर रहे हैं, वे 15.11.2022 को या उससे पहले निर्धारित परिसर को खाली कर सकती हैं।' 

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