चार मई से होगी हाईकोर्ट में शंकराचार्य की सुनवाई
चार मई से होगी हाईकोर्ट में शंकराचार्य की सुनवाई
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अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले शंकराचार्य की दलील पर अब उनकी सुनवाई हाई कोर्ट में ही की जाएगी,हम आपको बता दे की प्रदेश सरकार द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में किए गए संशोधन का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश ने शंकराचार्य स्वरूपानंद की अर्जी पर प्रशासनिक स्तर से सुनवाई हाईकोर्ट में ही किए जाने का आदेश दिया है। 

स्वरुपानन्द ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए अर्जी लगायी थी की वे अब 92 बर्ष के हो चुके है इसलिए उनके मामले का निस्तारण शीघ्रता से किया जाए, अतः ईसलिए उनके मामले का निस्तारण शीघ्रता से किया जाए, जबकि स्वामी वासुदेवानंद के वकीलों का कहना था कि राज्य सरकार द्वारा सीपीसी में किए गए संशोधन के अनुसार मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में होनी चाहिए। सोमवार को प्रकरण न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की पीठ में प्रस्तुत किया गया। खंडपीठ ने चीफ जस्टिस के आदेश का हवाला देते हुए प्रकरण को सुनवाई के लिए चार मई को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी के अनुसार सिविल जज जूनियर डिविजन की कोर्ट ने गत वर्ष ज्योतिष्पीठ प्रकरण के विवाद पर स्वामी स्वरूपानंद के पक्ष में निर्णय दिया था। जिसके विरोध में स्वामी वासुदेवानंद ने हाईकोर्ट में पहली अपील दाखिल की। लेकिन अपील पर सुनवाई हो इससे पहले अपीलार्थी की ओर से स्थगन आदेश सुप्रीमकोर्ट तक पहुच गया। 

सुप्रीमकोर्ट ने भी स्थगनादेश देने से इंकार करते हुए प्रकरण का शीघ्रता से निस्तारण करने का आदेश दिया।इस दौरान राज्य सरकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता में बदलाव करते हुए यह तय कर दिया कि 25 लाख रुपये से कम के मामलों में प्रथम अपील सिविल कोर्ट में ही सुनी जाएगी।

जबकि एक ओर वासुदेवानंद के वकीलों की मांग थी इस मामले को स्थानान्तरित सिविल कोर्ट में किया जाना चाहिए इसके विपरीत स्वरूपानंद के वकीलों का कहना था कि वर्ष 2006 में फुल बेंच का निर्णय था,जिसके निस्तारण के लिए चीफ जस्टिस सक्षम हैं। फिलहाल यह निर्णय हुआ है कि यह सुनवाई चार मई से दिन प्रतिदिन के आधार पर होगी।

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