मैच फिक्सिंग के आरोपी संजीव चावला के लिए 'वरदान' बना कोरोना, मिली जमानत
मैच फिक्सिंग के आरोपी संजीव चावला के लिए 'वरदान' बना कोरोना, मिली जमानत
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नई दिल्ली: वर्ष 2000 में मैच फिक्सिंग रैकेट में आरोपी संजीव चावला की जमानत दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूर कर ली है. बता दें कि चावला को भारत प्रत्यर्पित किया गया था. संजीव चावला को 2 लाख रूपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. अदालत  ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 76 दिन हिरासत में गुजारे हैं, जांच पूरी हो चुकी है. चार्जशीट फाइल की जा चुकी है और इस मामले में दो अन्य आरोपी पहले से ही जमानत पर हैं.

इसके साथ ही अदालत ने कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए संजीव चावला को जमानत दी जाती है. हालांकि यह जमानत कुछ शर्तों पर दी गई है. संजीव चावला बिना अनुमति के भारत से बाहर नहीं जा सकता. संजीव चावला को उसका और उसके भाई का फोन नंबर उपलब्ध कराना होगा और यह फोन नंबर हमेशा चालु  रहें. संजीव चावला को वॉइस सैंपल और स्पेसिमेन हैंडराइटिंग देने का भी आदेश दिया गया है.

चावला ने अपनी जमानत अर्जी में कहा था कि जेल में स्थिति हाइजीनिक नहीं है और कोरोना संक्रमण का भी डर है. इसलिए उसे जमानत दी जाए. चावला ने अपनी अर्जी में यह भी कहा था कि उसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड पहले का नहीं है, वह एक ब्रिटिश नागरिक है और एक इज्जतदार परिवार से ताल्लुक रखता है. उसने यह भी कहा था की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी उसे शर्तों पर जमानत दे दी थी जब उसे 2015 में दिल्ली कोर्ट से जारी हुए वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया था.

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