ESI बीमा अब नहीं रहेगा बन्धनकारी, मिलेंगे दूसरे विकल्प
ESI बीमा अब नहीं रहेगा बन्धनकारी, मिलेंगे दूसरे विकल्प
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नई दिल्ली : फॉर्मल सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों के लिए अब एम्पलॉईज स्टेट इन्श्योरेंस कॉर्प (ईएसआईसी) की बीमा योजना लेना बाध्यकारी नहीं होगा, क्योंकि जल्द ही क्योंकि जल्द कर्मचारियों के सामने बाजार में उपलब्ध दूसरी हेल्थ इन्श्योरेंस पॉलिसी खरीदने का विकल्प मौजूद रहेगा. फिलहाल 21 हजार रुपए तक मासिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए ईएसआईसी द्वारा चलाई जाने वाली हेल्थ इन्श्योरेंस स्कीम लेना अनिवार्य है. सरकार इसके लिए एक बिल शीतकालीन सत्र में पेश करने जा रही है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्रम मंत्रालय जल्द ही ईएसआईसी एक्ट, 1948 में संशोधन के लिए एक बिल संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश कर सकता है ताकि इसे जल्द से जल्द पास कराया जा सके. इससे लाभार्थियों के लिए बाजार में उपलब्ध दूसरे हेल्थ इन्श्योरेंस चुनने का रास्ता साफ हो जाएगा. दरअसल श्रम मंत्रालय की यह पहल वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण की उस घोषणा के संदर्भ में है जिसमें उन्होंने फॉर्मल सेक्टर के ईएसआई स्कीम के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों को इन्श्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (इरडा) द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य स्कीम उपलब्ध करवाने की बात कही थी

हालाँकि इस बीमे बिल में होने वाला यह संशोधन कर्मचारियों के लिए फायदेमन्द है, लेकिन ट्रेड यूनियंस इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं. यूनियन का कहना है कि श्रम मंत्रालय पहले बाजार में हेल्थ इन्श्योरेंस प्रोडक्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करे, ताकि ईएसआई स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ लाभार्थियों को दिए जा सकें.

70 लाख श्रमिकों को होगा लाभ होगा

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