महाराष्ट्र के स्वर्ण व्यापारी से 71 लाख की हुई धोखाधड़ी, जानिए पूरा मामला
महाराष्ट्र के स्वर्ण व्यापारी से 71 लाख की हुई धोखाधड़ी, जानिए पूरा मामला
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ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे से गुजरात के आभूषण के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि गुजरात में राजकोट के रहने वाले कारोबारी ने ठाणे सिटी के एक स्वर्ण कारोबारी से 71.18 लाख रुपये की ठगी की. पीड़ित व्यक्ति अपराधी कारोबारी को लंबे अर्से से जानता था. वह उसे सोना बेचा करता था.

वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन के अफसर के अनुसार, 2 जुलाई, 2023 को पीड़ित स्वर्ण कारोबारी ने आरोपी के अनुरोध पर 71,18,491 रुपये के आभूषण उपलब्ध कराए. मगर आरोपी ज्वैलर ने इसके लिए भुगतान नहीं किया. पीड़ित ने जब भुगतान के लिए कहा तो आरोपी ने उसे गोलमोल जवाब दिया. तत्पश्चात, पीड़ित ने वागले एस्टेट पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया. उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमवार को अपराधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) सहित प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया. वही हाल ही में, पनवेल की 54 वर्षीय एक महिला को ड्राई-फ्रूट खरीदने के चक्कर में 3 लाख रुपये से अधिक की हानि हुई. महिला ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गई. 

महिला की शिकायत के मुताबिक, उसने 20 सितंबर को फेसबुक पर एक ड्राई-फ्रूट स्टोर का विज्ञापन देखा तथा कुछ ड्राई-फ्रूट्स का ऑर्डर दिया. जब उसने विज्ञापन में दिए नंबर पर कॉल किया, तो दूसरी तरफ से शख्स ने उसे UPI-आधारित ऐप के जरिए भुगतान करने के तरीके के बारे में बताया. जब महिला ने उसके निर्देशों का पालन किया, तो फ्रॉड करने वाले ने बताया कि लेनदेन फेल हो गया है. मगर बाद में उसे पता चला कि उसके बैंक अकाउंट से 3,09,337 रुपये निकाले गए हैं. महिला ने पुलिस को बताया कि उसने व्यक्ति से दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया मगर उससे फोन पर संपर्क नहीं हो सका. पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर तहकीकात आरम्भ कर दी है.
 

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