लड़कियों की तस्करी कर करवाते थे देह व्यापार, अदालत ने दो आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा
लड़कियों की तस्करी कर करवाते थे देह व्यापार, अदालत ने दो आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा
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ठाणे: महाराष्ट्र में ठाणे की एक कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों की मानव तस्करी करने और उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेलने के मामले में एक महिला समेत दो लोगों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. जिला न्यायाधीश पीपी जाधव ने बीते शनिवार को एक ऑटो रिक्शा चालक शिवनाथ पाल यादव और एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रही रजनी ठाकुर कर्णावत के खिलाफ सजा का ऐलान करते हुए उन पर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी थोपा.

अभियोजन पक्ष के वकील ने अदालत को जानकारी देते हुए बताया कि एक गैर सरकारी संगठन की एक शिकायत के आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने 25 अप्रैल 2007 को ठाणे शहर के एक होटल में छापेमारी की कार्यवाही की और वहां से 12 से 15 वर्ष के बीच के तीन नाबालिग लड़कियों को सकुशल मुक्त कराया.

अभियोजन पक्ष के वकील ने अदालत को जानकारी देते हुए बताया है कि लड़कियां मध्य प्रदेश और राजस्थान से तस्करी कर लाई गई थी और ग्राहकों को 60-60 हजार रुपए में ‘बेच’ दी गई थी . छापा मारने वाली पार्टी ने वहां से मुंबई के ही रहने वाले दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है.

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