न्यायिक दंडाधिकारी पर बलात्कार और दहेज का आरोप
न्यायिक दंडाधिकारी पर बलात्कार और दहेज का आरोप
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जबलपुर: दीवानी अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) मनोज सोनी के खिलाफ बलात्कार और दहेज मांगने का मामला सामने आया है. मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ का है. सरकारी नौकरी पर  पदस्थ एक महिला ने मनोज पर आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया गया और दहेज माँगा गया. पन्ना के एसपी रियाज इकबाल ने बताया कि एक महिला की शिकायत पर जेएमएफसी मनोज सोनी के खिलाफ पन्ना पुलिस ने पन्ना के अजयगढ़ पुलिस थाने में कल भादंवि की धारा 376 (बलात्कार) एवं दहेज निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. रियाज इकबाल ने कहा, ‘एफआईआर दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया है. विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.’ 


पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘न्यायिक अधिकारी की गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट की अनुमति आवश्यक है. गिरफ्तारी की आवश्यकता होने पर अनुमति के लिए न्यायालय को पत्र लिखा जाएगा.’ पीड़िता ने आरोप लगाया है, ‘मनोज ने शादी का झांसा देकर मेरा शारीरिक शोषण किया और दहेज के लालच में शादी करने से अब मुकर गए हैं. मुझे जान का खतरा है. अब किसी दूसरी लड़की से मनोज सोनी ने अपनी शादी 18 जून को तय कर दी है.’ 

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद फहीम अनवर ने कहा, ‘मनोज ने पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाने की जानकारी प्रशासनिक स्तर पर हाई कोर्ट को दी है. महिला की शिकायत पर प्रशासनिक स्तर पर जेएमएफसी के खिलाफ जांच जारी है. जेएमएससी को नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. पुलिस ने जेएमएफसी की गिरफ्तारी की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय से किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया है.’ 

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