चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि वह जीवंत लोगों की फोटो से युक्त फ्लेक्स,पोस्टर,साइनबोर्ड, होर्डिंग्स आदि को प्रतिबंधित कर दे। न्यायालय का कहना था कि यदि प्रशासन किसी भी प्रचार सूचक को लगाने के लिए अनुमति दे तो फिर यह भी देखा जाए कि कहीं जीवित व्यक्ति के फोटोज़ का उपयोग न किया जाए।
इस मामले में बी तिरूलोचना कुमारी ने याचिका दायर की थी। इस मामले में न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने आवश्यक निर्देश दिए थे। कुमारी ने याचिका में कहा था कि प्रशासन को इस मामले में आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति वैद्यनाथन ने कहा कि किसी भी पार्टी के या फिर किसी भी तरह के बैनर, पोस्टर आदि नहीं हटाए गए हैं तो फिर उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि भविष्य में लोगों के घरों के सामने किसी भी तरह के पोस्टर चस्पा हों और इन पर रोक न लग सके। न्यायालय का कहना था कि ऐसे प्रचार माध्यम जिनमें जीवित व्यक्ति के चित्रों का उपयोग किया जाता हो उन्हें हटा दिया जाए। इनका उपयोग न हो यह बात तय की जाए।
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