लोकसभा में पास हुआ बिल, बच्चियों से दुष्कर्म पर सीधे फांसी
लोकसभा में पास हुआ बिल, बच्चियों से दुष्कर्म पर सीधे फांसी
Share:

नई दिल्ली: देश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं को लगाम लगाने के लिए, 12 साल की कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रावधान वाले बिल को लोकसभा ने सोमवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इस नए आपराधिक कानून का सभी दलों ने समर्थन किया. इस नए प्रावधान के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों से दुष्कर्म करने पर मौत की सजा सुनाई जाएगी.

ऐतिहासिक स्वर्ण पदक विजेता हिमा दास के कोच पर यौन शोषण का आरोप

12 से 16 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म करने पर 20 साल की कठोर सजा का प्रावधान भी नए कानून में है. कुछ मामलों में इस 20 साल की सजा को बढाकर उम्रकैद करने का प्रावधान भी नए आपराधिक कानून में है. लोकसभा में इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है, अब इसे कानून बनाने के लिए राज्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा.

मुजफ्फरपुर बालिका गृह: नशे की दवाई देकर ब्रजेश करता था दुष्कर्म

इस मामले पर दो घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री किरऩ रिजिजू ने कहा कि कठोर कानून बनाने का मकसद नाबालिग बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करना है. उन्होंने कहा कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप और और गैंगरेप की हाल की घटनाओं ने पूरे देश की विवेक को हिला दिया है, इसलिए, ऐसे अपराधों के लिए और कठोर दंड की जरूरत है उन्होंने कहा कि सरकार ने जो नया कानून प्रस्तावित किया है, इसमें ऐसे अपराध के लिए सजा के कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. 

खबरें और भी:

मुजफ्फरपुर मामला : ब्रजेश ठाकुर के एक और शेल्टर होम से गायब हुईं 11 महिलाएं, केस दर्ज

पति ने बनाया पत्नी की मौत का लाइव वीडियो

बालिका गृह कांड : अकेला मुजफ्फरपुर नहीं, पूरे बिहार में इन 15 संस्थाओं में पसर रही हैं दरिंदगी

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -