लाल कृष्ण आडवाणी केस की सुनवाई फरवरी तक टली
लाल कृष्ण आडवाणी केस की सुनवाई फरवरी तक टली
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चंडीगढ़ : बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी पर दर्ज हुए एफ़आईआर को रद्द करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। गुड़गाँव मे दर्ज हुए इस मामले मे पंजाब व हरियाणा हाइ कोर्ट ने फिलहाल इसे फरवरी तक स्थगित कर दिया है। नेवी वार रूम मामले मे आडवाणी ने प्रेस वार्ता कर अभिषेक वर्मा को दोषी ठहराया था। जिसके बाद अभिषेक वर्मा ने आडवाणी के बयान के खिलाफ गुड़गाँव मे मान हानी का केस दर्ज कराया था।

आडवाणी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस एफआईआर को रद करने की मांग की है। हाईकोर्ट में यह मामला कई साल से विचाराधीन है, लेकिन अभी तक अभिषेक वर्मा को इस मामले में नोटिस जारी नहीं किया गया था। जिस पर हाईकोर्ट ने अभिषेक वर्मा को नए सिरे से नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

यह मामला प्रकाश में आने के बाद सीबीआई ने वर्मा के खिलाफ कई मामले दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इस मामले मे सीबीआई ने 20 मार्च 2006 मे केस दर्ज किया था।

क्या है नेवी वार रूम?

आईपीसी की धारा के तहत पूर्व नेवी ऑफिसर कुल भूषण पराशर, पूर्व नवल कमांडर विजेंद्र राणा, वी.के. झा, पूर्व आईएएफ़ विंग कमांडर सांभा जी एल सुर्वे और दिल्ली के आर्म्स व्यापारी अभिषेक वर्मा के खिलाफ 2006 मे क्रिमिनल कोन्स्पिरसी व ओफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत जासूसी का केस दर्ज किया गया था। जो अब भी दिल्ली हाई कोर्ट मे लंबित है। अभिषेक वर्मा को छोडकर अन्य सभी बेल पर बाहर है।

कौन है अभिषेक वर्मा?

अभिषेक वर्मा दिल्ली के बिजनेस मैन और आर्म्स डीलर है। अभषेक और इनकी पत्नी पर रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों को इधर-उधर करने समेत आर्म्स की सप्लाइ मे गड़बड़ी के मामले मे दोषी पाया गया था।   

 

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