सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग कराने की याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग कराने की याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इनकार
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नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने संघ के विचारक गोविंदाचार्य की उस याचिका पर शीघ्र सुनवाई से मना कर दिया जिसमें अयोध्या मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग कराने का आग्रह किया गया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ मंगलवार से अयोध्या मामले की लगातार रूप से सुनवाई करेगी। गोविंदाचार्य की ओर से सीनियर वकील विकास सिंह ने सोमवार को जज एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए शीघ्र सुनवाई की मांग की।

उन्होंने कहा कि सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। इस पर पीठ ने कहा कि हमें नहीं पता कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हमारे पास साधन मौजूद हैं या नहीं। पीठ ने इस पर जल्द सुनवाई से मना करते हुए कहा कि इसके लिए संस्थागत फैसले की आवश्यकता है। न्यायिक लेवल से इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता। इस पर विकास सिंह ने कहा कि जब तक इस पर फैसला नहीं ले लिया जाता तब तक रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाए। लेकिन पीठ ने कहा कि इस तरह का आदेश प्रशासनिक स्तर पर लिया जा सकता है।

गोविंदाचार्य ने अपनी याचिका में कहा है अयोध्या मामला करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा मामला है, जो इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिलने की आस लगाए हुए हैं। यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। ऐसे में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए।  मध्यस्थता प्रक्रिया बेनतीजा रहने पर  मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ मंगलवार से अयोध्या मामले की लगातार रूप से सुनवाई करेगी। 

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