जानिए किस वजह से पब्लिक पॉलिसी हेड महिमा कौल ने अपने पद से दिया इस्तीफा
जानिए किस वजह से पब्लिक पॉलिसी हेड महिमा कौल ने अपने पद से दिया इस्तीफा
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निजी वजह बताते हुए ट्विटर इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड महिमा कौल ने अपने पद से इस्तीफा दे चुकी है। कंपनी के एक वरिष्ठ अफसर ने इस बात की पुष्टि  कर दी है। कौल 2015 में ट्विटर के साथ जुड़ी थीं। उनका कहना है कि कुछ वक़्त आराम करना चाहती हैं और इसीलिए वह इस पद से इस्तीफा दे रही हैं। वहीं इस बात का पता चला है कि महिमा कौल ने वर्ष की शुरुआत में ही इस्तीफा दे दिया था।

सरकार के नोटिस का सामना कर रही है ट्विटर: मिली जानकारी के अनुसार महिमा कौल ने ऐसे वक़्त में इस्तीफा दिया है, जब गवर्नमेंट ने कंपनी को कुछ ट्वीट्स न हटाने को लेकर नोटिस भेजा था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 'कृषकों के नरसंहार' से संबंधित ट्वीट्स को न हटाने और 'भारतीय कानून का उल्लंघन करने' को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए नोटिस जारी कर दी है। जिसमे 250 से अधिक खातों और पोस्टों को ब्लॉक न करने पर कंपनी को दंडित करने की धमकी भी दी जा चुकी है।

हालिया घटनाओं से इस्तीफे का संबंध नहीं- सूत्र: जंहा यह भी कहा जा रहा है कि सूत्रों का कहना है कि कौल के इस्तीफे का हालिया घटनाओं से कोई लेना-देना नहीं है और वो मार्च के अंत तक कंपनी में अपना कार्य निरंतर जारी रखने वाली है। कंपनी की तरफ से भी कहा गया है कि वो ब्रेक ले रही हैं।

बयान: ट्विटर के वैश्विक नीति प्रमुख मोनिक मेहे ने बोला" महिमा कौल ने इस साल की शुरुआत में हिन्दुस्तान और दक्षिण एशिया के लिए ट्विटर पब्लिक पॉलिसी हेड के पद से हटने का निर्णय किया ताकि वह ब्रेक ले सकें। ट्विटर पर हम सभी के लिए यह एक क्षति है, लेकिन पद पर पांच साल से अधिक वक़्त के उपरांत हम व्यक्तिगत जीवन में सबसे अहम् लोगों और रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करने की उनकी इच्छा का सम्मान कर रहे है।

ट्विटर को किस मामले में मिला है नोटिस?: सोमवार को ट्विटर ने कृषक आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने वाले कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा चुका। हालांकि, उपरांत में कंपनी ने इसे 'अभिव्यक्ति की आजादी' बताते हुए रिस्टोर भी किया जा चुका है। अकाउंट्स को बिना अनुमति अनब्लॉक करने के इसी मामले में IT मंत्रालय ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है। जिसमे मंत्रालय ने बोला है कि अकाउंट्स को ब्लॉक करके के आदेश की अव्यवहारिकता या विषमता पर ट्विटर निर्णय नहीं ले सकती।

IT अधिनियम की धारा 69A का उल्लंघन करता है हैशटैग- सरकार: रिपोर्ट्स के अनुसार मंत्रालय ने अपने नोटिस में आगे कहा है कि ट्विटर की दलील कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के प्रकाश में बढ़ाई की है, अतिश्योक्ति और भावनात्मक अपीलें भड़काऊ बयान के दायरे में नहीं आतीं, अयोग्य है क्योंकि इस हैशटैग के साथ जुड़ा हुआ कंटेट IT अधिनियम की धारा 69A का उल्लंघन करता है। जांच की धमकी देते हुए गवर्नमेंट ने कहा है कि धारा 69A में जिसके तहत दिए गए निर्देशों को न मानने पर विशिष्ट कार्रवाई करने का प्रावधान है।

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