केरल: हत्या के मामले PFI के 15 आतंकियों को सजा सुनाने वाली महिला जज को मिल रहीं धमकियां, बढ़ाई गई सुरक्षा
केरल: हत्या के मामले PFI के 15 आतंकियों को सजा सुनाने वाली महिला जज को मिल रहीं धमकियां, बढ़ाई गई सुरक्षा
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कोच्ची: भाजपा OBC विंग के नेता रंजीत श्रीनिवास की घर में घुसकर उनकी पत्नी, माँ और बच्चे के सामने क्रूर हत्या के मामले में प्रतिबंधित इस्लामी आतंकी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) और उसके राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (SDPI) के आतंकियों को फांसी की सजा सुनाने वाली महिला जज अब कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं। महिला जज को सोशल मीडिया के जरिए धमकियाँ दी रही हैं, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है।

उल्लेखनीय है कि, केरल के अलप्पुझा में तैनात जस्टिस वीजी श्रीदेवी ने भाजपा नेता और राज्य OBC मोर्चा के सचिव रंजीत श्रीनिवास की वर्ष 2021 में हुई हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए फैसला दिया था। इस साल 30 जनवरी को सुनाए गए फैसले में उन्होंने PFI के 15 आतंकियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। यह सभी दोषी प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन PFI और उसके पोलिटिकल विंग SDPI से जुड़े हुए हैं। इस फैसले के बाद से ही केरल के कट्टरपंथी महिला जज को लगातार धमकियाँ दे रहे हैं। यही नहीं उनके खिलाफ PFI से संबंधित कट्टरपंथी सोशल मीडिया पर भी घृणा अभियान चला रहे हैं। उनकी तस्वीर वायरल की जा रही है। इन धमकियों के चलते केरल पुलिस ने महिला जज की सुरक्षा बढ़ा दी है। वीजी श्रीदेवी केरल के अलप्पुझा के मवेलिक्कारा कोर्ट में न्यायाधीश हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जज श्रीदेवी को धमकाने के मामले में केरल पुलिस ने 6 केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने बताया है कि आरोपितों के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। जज श्रीदेवी को धमकाने के आरोप में जिन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उनके नाम बीवी केयू, असलम वालाप्पुपचा, नजीर मोन खलील, आजाद अमीर, रफ़ी तिरुवनंतपुरम और शफीक हैं, पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। 

बता दें कि भाजपा नेता रंजीत की हत्या मामले में चार्जशीट का दूसरा सेट दाखिल किए जाने की संभावना है। इसमें PFI के उन 15 कैडरों के नाम हैं, जिन्होंने हत्या के लिए भड़काने और सबूत नष्ट करने में सहायता की थी। दरअसल, रंजीत श्रीनिवास को उनके घर में घुसकर 19 दिसम्बर 2021 को उनके परिजनों के सामने बेरहमी से मार डाला गया था। इस मामले में केरल के अलप्पुझा जिले की मवेलिकारा कोर्ट ने नईम, मोहम्मद असलम, अनूप, अजमल, अब्दुल कलाम उर्फ़ सलाम, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मनषद, जसीब राजा, नवास, समीर, नज़ीर, जाकिर हुसैन, शाजी और शेरनस अशरफ को हत्या का दोषी पाते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। ये सभी दोषी अलप्पुझा के रहने वाले हैं और प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन PFI और इसकी राजनीतिक शाखा SDPI में काम करते हैं। इन दोषियों में शुरु के 8 को रंजीत की हत्या में सीधे तौर पर दोषी पाया गया था। इन पर अदालत ने धारा 302 सहित चार और धाराएँ लगाई हैं। जब 8 आरोपित रंजीत हत्या कर रहे थे, तब दोषी नम्बर 9 से 12 उनके घर के बाहर खतरनाक हथियारों के साथ पहरा दे रहे थे और किसी को भी उनकी मदद करने से रोक रहे थे।

इसके अलावा कोर्ट ने दोषी नंबर 13, 14 और 15 दोषी को इस हत्या का षड्यंत्र रचने के मामले में दोषी करार दिया था। अदालत के सामने इस मामले में पुलिस ने आरोपित अनूप के फ़ोन से बरामद एक हिटलिस्ट रखी थी। इस मामले में यह बहुत बड़ा सबूत बना। इस हिटलिस्ट में रंजीत श्रीनिवास सहित 150 से ज्यादा लोगों के नाम थे। इनमें भाजपा और हिंदू संगठनों के कई नेताओं के नाम भी शामिल थे।

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