स्वप्ना सुरेश ने एनआईए मामले में जमानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट दरवाजा
स्वप्ना सुरेश ने एनआईए मामले में जमानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट दरवाजा
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सोने की तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश ने सोमवार को केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उसके खिलाफ एनआईए द्वारा दर्ज एक मामले में जमानत की मांग की। केरल उच्च न्यायालय ने स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका को 16 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। स्वप्ना ने पहले जमानत के लिए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामला दर्ज करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उसे और सोने की तस्करी मामले में जुड़े छह अन्य लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। तब से उसने अपनी पहले की जमानत याचिका खारिज करने के एनआईए अदालत के फैसले को चुनौती दी है। कोर्ट ने एनआईए को 16 जुलाई से पहले हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

स्वप्ना सुरेश ने एनआईए अदालत द्वारा अपनी जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ दायर अपनी अपील में कहा कि आरोपपत्र में अंतरराष्ट्रीय ताकतों की संलिप्तता और आतंकवाद के वित्तपोषण का खुलासा नहीं किया गया है जैसा कि जांच अवधि के दौरान आरोप लगाया गया था। उनकी जमानत याचिका खारिज करने में एनआईए अदालत गंभीर रूप से गलत हो गई। अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि क्या यूएपीए के तहत कोई अपराध किया गया है। वास्तव में, उसे और जेल में बंद करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, अपील में कहा गया है।

केरल में सोने की तस्करी का मामला राजनयिक माध्यमों से राज्य में सोने की तस्करी से जुड़ा है। 5 जुलाई, 2019 को तिरुवनंतपुरम में सीमा शुल्क विभाग द्वारा राजनयिक सामान का भंडाफोड़ करने के बाद एक खेप में तस्करी कर लाए गए 14.82 करोड़ रुपये के 30 किलोग्राम सोने के बाद यह सामने आया था।

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