कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर पर केरल पुलिस ने दर्ज किया केस, जानिए क्या है मामला ?
कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर पर केरल पुलिस ने दर्ज किया केस, जानिए क्या है मामला ?
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कोच्ची: रविवार (21 अप्रैल) को, केरल पुलिस ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा उम्मीदवार शशि थरूर पर केंद्रीय मंत्री और प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ कथित तौर पर झूठा अभियान चलाने के लिए मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि थरूर के खिलाफ मामला 15 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम में साइबर पुलिस ने दर्ज किया था लेकिन इसका विवरण आज सामने आया।

केरल पुलिस के मुताबिक, बीजेपी नेता जेआर पद्मकुमार की शिकायत के आधार पर शशि थरूर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।  बीजेपी नेता ने एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान थरूर पर राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ झूठा अभियान चलाने का आरोप लगाया। शिकायत के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान थरूर ने लोकसभा चुनाव में तटीय क्षेत्रों के 'मतदाताओं को प्रभावित करने' के संबंध में चंद्रशेखर के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। एक साइबर पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 171-जी और 500 और आईटी अधिनियम की धारा 65 के तहत दर्ज किया गया था। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। 

गौरतलब है कि IPC की धारा 177-जी चुनाव के संबंध में झूठे बयान देने से संबंधित है, जबकि IPC की धारा 500 मानहानि से संबंधित है। तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार थरूर ने मामला दर्ज होने पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले 14 अप्रैल को, आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के नोडल अधिकारी ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ "असत्यापित आरोप" लगाने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर को चेतावनी जारी की थी।

तिरुवनंतपुरम नोडल अधिकारी का हवाला देते हुए रिपोर्ट के अनुसार, थरूर ने एक समाचार चैनल पर एक साक्षात्कार में राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ एक झूठा आरोप लगाया, जिसने आदर्श आचार संहिता (MCC) का उल्लंघन किया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि चंद्रशेखर वोट के बदले मतदाताओं और धार्मिक नेताओं को पैसे की पेशकश कर रहे थे। MCC नोडल अधिकारी ने कहा था, “भाजपा के चुनाव कानूनी संयोजक जेआर पद्मकुमार ने 6 अप्रैल को DEO के समक्ष एक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक न्यूज़ चैनल द्वारा आयोजित “उम्मीदवार से मिलें” साक्षात्कार में शशि थरूर द्वारा “निरर्थक आरोप” लगाए गए थे।

आरोप था कि शशि थरूर ने राजीव चंद्रशेखर पर वोट के बदले मतदाताओं और धार्मिक नेताओं को पैसे की पेशकश करने का आरोप लगाया था। 8 अप्रैल को, इसी विषय पर एनडीए संयोजक वीवी राजेश द्वारा एक और शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि साक्षात्कार में शशि थरूर द्वारा दिए गए बयान "पूरी तरह से झूठे, तुच्छ" थे और बदनाम करने के लिए दिए गए थे। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि साक्षात्कार में विवादित बयान देकर शशि थरूर ने एमसीसी के नियम 1(2), नियम 1(3) और आरपी अधिनियम की धारा 123(3) का उल्लंघन किया है। इससे पहले, 10 अप्रैल को राजीव चंद्रशेखर ने थरूर को मानहानि के लिए कानूनी नोटिस दिया था।

चंद्रशेखर ने कहा था कि, 'आरोपों में से एक यह है कि मैं वोट के लिए पैसे दे रहा हूं। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि, मैं इस नकारात्मक प्रकार की राजनीति में नहीं पड़ूंगा। हालाँकि, अगर कोई मेरे बारे में झूठ बोलकर मुझे बदनाम करता है और किसी क्षेत्र में अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, तो मैं निश्चित रूप से चुप नहीं बैठूँगा। मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कानून के तहत सभी उपकरणों का उपयोग करूंगा कि उस व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाए।” 

एक दिन बाद थरूर ने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है और उन्होंने कोई भी आरोप लगाने से इनकार किया है।  बाद में 12 अप्रैल को थरूर ने कथित तौर पर मानहानि नोटिस जारी करने के लिए चंद्रशेखर से माफी मांगी। इस बीच, शशि थरूर का चुनाव अभियान विवादों से घिर गया है। 7 अप्रैल को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक समूह ने थरूर को उनके अभियान के दौरान रोका और उन्हें चिल्लाते हुए और "वापस जाओ" और "तुम्हें कोई वोट नहीं" के नारे लगाते हुए देखा गया।

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