केरल पुलिस अधिनियम संशोधन के लिए K सुरेंद्रन HC से करेंगे संपर्क
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केरल पुलिस अधिनियम में संशोधन के खिलाफ भाजपा केरल उच्च न्यायालय का रुख कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। भाजपा इस याचिका में बताएगी कि अधिनियम में किया गया संशोधन नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तियों के साइबर हमले और मानहानि को रोकने के लिए केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118 (ए) में संशोधन किया गया। हालाँकि कई कोनों से यह आरोप सामने आया कि यह संशोधन भाषण की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इस संदर्भ में भाजपा ने याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

कांग्रेस ने पुलिस अधिनियम में संशोधन का भी विरोध किया है। इस बीच, सरकार संशोधित अधिनियम में विवादास्पद प्रावधानों को बदलने पर भी विचार कर रही है। संशोधित कानून के खिलाफ सीपीएम और पुलिस विभाग द्वारा कठोर विरोध दर्ज किया गया था।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को वामपंथी सरकार द्वारा लाई गई केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर हमलों को रोकने के लिए धारा 118-ए को जोड़ने की परिकल्पना पर हस्ताक्षर किए। यह धारा सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को धमकाने, अपमान करने या बदनाम करने के इरादे से संचार के किसी भी माध्यम से सामग्री का उत्पादन, प्रकाशन या प्रसार करने वालों को पांच साल तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का जुर्माना करती है।

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