मुस्लिमों के 'मजहबी' झगड़े में केरल हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला
मुस्लिमों के 'मजहबी' झगड़े में केरल हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला
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कोच्ची: केरल उच्च न्यायालय ने एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिमों की कोई भी जमात, किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ सकती है और किसी भी कब्रिस्तान में शवों को दफन कर सकती है। ऐसा करने से कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। जस्टिस एसवी भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी की बेंच ने यह फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल के एक मामले में सुनवाई करते हुए दिया है। दरअसल, कोर्ट एर्नाकुलम में वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए एक आदेश के खिलाफ जमात द्वारा दाखिल की गई एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

ट्रिब्यूनल (तत्काल में प्रतिवादी) के सामने मूल मुकदमे में वादी उक्त जमात (जमा-आठ) के सदस्य थे, किन्तु केरल नदावुथुल मुजाहिदीन संप्रदाय द्वारा आयोजित एक धार्मिक प्रवचन में हिस्सा लेने के चलते उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि वादी को समान तौर पर प्रतिवादी की मस्जिद में नमाज पढ़ने और परिवार के सदस्यों के शवों को कब्रिस्तान में दफन करने का अधिकार है। इसके बाद इस मामले को उच्च न्यायालय में लाया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि, 'मस्जिद इबादत का स्थान होती है और हर मुस्लिम मस्जिद में नमाज अता करता है। पहले प्रतिवादी (जामा-आठ) को जमात के सदस्य या किसी अन्य मुसलमान को नमाज़ पढ़ने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। शवों को दफन करना भी एक नागरिक अधिकार है। वादी अनुसूची संपत्ति में स्थित कब्रिस्तान एक सार्वजनिक कब्रिस्तान है। हर मुस्लिम, नागरिक अधिकारों के तहत सभ्य तरीके से दफन होने का हकदार है।'

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता की तरफ से हाई कोर्ट के सामने पेश हुए वकील पी जयराम ने कहा कि जमात और मुजाहिदीन संप्रदाय की धार्मिक मान्यताएँ और प्रथाएँ कई मामलों में भिन्न हैं। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेश से सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ेगी। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 15 और 25 उल्लंघन भी करार दिया। वहीं, वादी की तरफ से पेश अधिवक्ता अब्दुल अज़ीज़ ने दलील दी कि वादी को नमाज़ अदा करने या अपने मृतकों को दफनाने से सिर्फ इसलिए रोक देना कि वे मुजाहिदीन संप्रदाय के एक तकरीर में शामिल हुए थे, अवैध था।

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