कर्नाटक: रफीक ने पत्नी के सामने किया महिला का रेप, दी जातिसूचक गालियां, बोला- बुर्का पहनकर नमाज़ पढ़
कर्नाटक: रफीक ने पत्नी के सामने किया महिला का रेप, दी जातिसूचक गालियां, बोला- बुर्का पहनकर नमाज़ पढ़
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बैंगलोर: कर्नाटक में एक 28 वर्षीय विवाहित महिला को उसकी अंतरंग तस्वीरों का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल के माध्यम से इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर करने के आरोप में एक जोड़े सहित सात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसकी पत्नी के सामने उसके साथ बलात्कार किया और उसे बुर्का पहनने और माथे पर 'कुमकुम' नहीं लगाने के लिए मजबूर किया गया।

रफीक और उसकी पत्नी के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और उसके साथ यौन गतिविधियों में लिप्त रहे। फिर उसने उसकी अंतरंग तस्वीरें ले लीं, जिनका इस्तेमाल वह उसे ब्लैकमेल करने के लिए करता था, और मांग करता था कि वह हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हो जाए। पुलिस ने कहा कि रफीक और उसकी पत्नी ने 2023 में महिला को बेलगावी स्थित अपने घर में रहने के लिए मजबूर किया और धमकाया कि वे जो भी कहें, वह उसका पालन करे। महिला ने आरोप लगाया कि पिछले साल रफीक ने अपनी पत्नी के सामने उसके साथ बलात्कार किया था, जब वे तीनों एक साथ रहते थे।

बेलगावी के एसपी भीमाशंकर गुलेदा ने कहा कि इस साल अप्रैल में, दंपति ने कथित तौर पर महिला को 'कुमकुम' नहीं पहनने के लिए कहा और उसे बुर्का पहनने और दिन में पांच बार नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। महिला ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ जाति आधारित अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और आरोपी ने कहा कि उसे दूसरा धर्म अपना लेना चाहिए, क्योंकि वह पिछड़ी जाति से है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि रफीक ने उससे अपने पति को तलाक देने के लिए कहा और धमकी दी कि अगर वह उसकी मांगें नहीं मानेगी तो वह उसकी अंतरंग तस्वीरें वायरल कर देगा। उसने कहा कि दंपति ने उसे धर्म परिवर्तन न करने पर जान से मारने की धमकी दी।

महिला की शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ सौंदत्ती में FIR दर्ज की गई है. उन पर कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम, आईटी कानून की प्रासंगिक धाराओं, एससी/एसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें बलात्कार, अपहरण, गलत कारावास और आपराधिक धमकी शामिल हैं।

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