कर्नाटक की 'जुम्मा मस्जिद' के नीचे से निकले थे मंदिर का अवशेष, अब कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
कर्नाटक की 'जुम्मा मस्जिद' के नीचे से निकले थे मंदिर का अवशेष, अब कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
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बैंगलोर: कर्नाटक के मंगलुरु जिले में एक मस्जिद में मिले हिंदू मंदिरों के अवशेषों को लेकर अदालत ने एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी है। यह निषेधाज्ञा इसलिए जारी की गई है, ताकि एक पक्ष इस अवशेष को ध्वस्त या क्षतिग्रस्त ना कर सके। यह आदेश तीसरे अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने शुक्रवार (22 अप्रैल 2022) को जारी किया है। बता दें कि मंगलुरु के गंजिमट के निकट मल्लीपेट में जुम्मा मस्जिद की खुदाई के दौरान उसके परिसर में मंदिर के अवशेष बरामद हुए हैं।

इसकी जानकारी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने खुदाई रोकने की माँग की थी। VHP के आवेदन के बाद उपायुक्त के.वी. राजेंद्र ने गुरुवार (21 अप्रैल 2022) को उसके मंदिर होने के दावों की जाँच का आदेश देते हुए अधिकारियों को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था। धनंजय द्वारा दायर मूल केस में दाखिल दूसरे अंतरिम आवेदन पर आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने कहा कि, 'प्रतिवादी, उनके पुरुष, एजेंट, नौकर, अनुयायी या उनके जरिए या उनके तहत दावा करने वाले किसी भी शख्स को अनुसूचित संपत्ति में पाई गई मंदिर जैसी संरचना को नष्ट करने या नुकसान पहुँचाने से अगली सुनवाई तक रोका जाता है।'

इस मामले में कोर्ट ने जुम्मा मस्जिद को अंतरिम याचिका पर आपात नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले में 3 जून को  अगली सुनवाई करेगी। वहीं, पुलिस कमिश्नर एन. शशि कुमार ने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। जीर्णोद्धार के लिए मस्जिद के पुराने ढांचे के एक हिस्से को हाल ही में हटाए जाने के दौरान, एक लकड़ी की नक्काशीदार संरचना बरामद हुई है और VHP ने दावा किया है कि यह संरचना एक पुराने मंदिर जैसी है। VHP की याचिका के बाद उपायुक्त के.वी. राजेंद्र ने गुरुवार को दावों की जांच के आदेश दिए और अधिकारियों को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है।

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