रिहा हुआ 1993 सीरियल बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी करीम टुंडा
रिहा हुआ 1993 सीरियल बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी करीम टुंडा
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अजमेर: राजस्थान के अजमेर बम ब्लास्ट (1993) के मुख्य अपराधी करीम टुंडा को टाडा अदालत ने रिहा कर दिया है। इसके अतिरिक्त अदालत ने दो अन्य अपराधियों इमरान एवं हनीमुद्दीन को दोषी करार दिया। इस पूरे मामले में 31 वर्ष पश्चात् फैसला आया है। 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से राजस्थान का अजमेर दहल उठा था। अब्दुल करीम को वर्ष 2013 में नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था।

वही जब वह गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से भारत आया था। तब से अब्दुल करीम टुंडा अजमेर केंद्रीय जेल में बंद था। वहीं, हनीमुद्दीन को 2010 में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला 2014 से टाडा अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में अंसारी सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी पर कई ट्रेनों में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुआ था।

6 दिसंबर 1993 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस बरसी पर कोटा, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद एवं सूरत की ट्रेनों में सीरियल बम विस्फोट हुए थे। 28 फरवरी 2004 को टाडा अदालत ने ही मामले में 16 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इनमें शीर्ष न्यायालय ने 4 अपराधियों को रिहा कर शेष की सजा बहाल रखी थी। अब्दुल करीम टुंडा, हमीदुद्दीन एवं इरफान अहमद के खिलाफ टाडा अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इनमें अब्दुल करीम टुंडा को रिहा कर दिया गया है।

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