लखीमपुर हिंसा मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं, सिब्बल बोले- सुप्रीम कोर्ट करे कार्रवाई
लखीमपुर हिंसा मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं, सिब्बल बोले- सुप्रीम कोर्ट करे कार्रवाई
Share:

नई दिल्ली: कांग्रेस के दिग्गज नेता और पेशे से वकील कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से लखीमपुर खीरी हिंसा पर स्वत: कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, जिसमें चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे. सिब्बल ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि, 'एक दौर था जब यूट्यूब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिंट मीडिया में खबरों के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया. इसने बेजुबानों की आवाज सुनी.' इसके साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि लखीमपुर मामले को लेकर भी कोर्ट को इसी तरह कार्रवाई करनी चाहिए.

लखीमपुर खीरी हिंसा का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि आज जब हमारे नागरिकों को रौंदा और मारा जा रहा है, तो शीर्ष अदालत से कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है. लखीमपुर में रविवार को हुई हिंसा में मारे गए आठ लोगों में चार किसान शामिल थे, जिन्हें कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के स्वागत के लिए क्षेत्र में एक कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे वाहनों द्वारा रौंद दिया गया था.

बता दें कि लखीमपुर खीरी में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में जारी प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के खिलाफ गोली चलाकर एक किसान की हत्या करने और अपनी जीप से किसानों को रौंदकर मारने का इल्जाम लगा है. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि यूपी पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया है लेकिन, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है.

मोदी सरकार बदलने जा रही जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम, अश्विनी चौबे ने दिए निर्देश

कुलभूषण जाधव को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत

आमजन को झटका! आज फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -