कामदुनी गैंगरेप व हत्याकांड - तीन को फांसी, तीन को उम्र कैद
कामदुनी गैंगरेप व हत्याकांड - तीन को फांसी, तीन को उम्र कैद
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कोलकाता: बहुचर्चित कामदुनी गैंगरेप और हत्या के मसले में 6 दोषियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है जिसमें से तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस दौरान अन्य तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले में मृतक छात्रा के भाई ने सजा पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वे बरी हो चुके आरोपियों के खिलाफ न्यायालय जाऐंगे।

इसमें से 6 दोषियों में से सैफुल अली, संसार अली और अमीन अली को न्यायालय ने फांसी की सजा भी सुनाई है। उल्लेखनीय है कि महाविद्यालय की एक 21 वर्ष की छात्रा के साथ जुन 2013 में आरोपियों ने बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी, इस मामले में कुछ आरोपी पकड़े गए थे। जिसमें से 8 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया। इस मामले में सैफुल अली, अंसार अली और अमीनुल अली को सामूहिक बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया।

इन आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 302, 120 बी के अंतर्गत दोषी माना गया। गोपाल नस्कर की बीते वर्ष अगस्त में मृत्यु हो चुकी थी। जबकि रफीकुल इस्लाम व नूर अली को न्यायालय ने बरी कर दिया। इस निर्णय को बेहद अहम निर्णय माना जा रहा है। 

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