दिल्ली दंगा मामला: कड़कड़डूमा कोर्ट ने ठुकराई देवांगना कलिता की जमानत याचिका, कही ये बात
दिल्ली दंगा मामला: कड़कड़डूमा कोर्ट ने ठुकराई देवांगना कलिता की जमानत याचिका, कही ये बात
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नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी और पिंजरा तोड़ अभियान की एक्टिविस्ट देवांगना कलिता की जमानत याचिका को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ठुकरा दिया है. अदालत ने देवांगना की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अदालत के पास पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं. अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही लगते हैं.

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए दंगा मामले में आरोपित पिंजड़ा तोड़ ग्रुप की सदस्य और JNU की छात्रा देवांगना कलिता पर इल्जाम है कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने का काम किया था. एक आरोपपत्र में दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का विरोध करने जहांगीरपुरी से जाफराबाद पहुंची 300 महिलाओं को कथित तौर पर देवांगना कलिता ने हिंसा के लिए भड़काया था. यह भी बताया गया था कि ये महिलाएं अपने साथ हथियार, तेजाब की बोतलें और मिर्च पाउडर लेकर आई थीं.

बता दें कि गत वर्ष फरवरी में CAA के विरोध में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 53 लोगों की जान चली गई थी और तक़रीबन 200 लोग घायल हो गए थे. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने एक आरोपपत्र में दावा किया था कि CAA और NRC के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने वाले आरोपियों को पाकिस्तानी की ISI और खालिस्तानियों का समर्थन मिला था.

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