जेपी ग्रुप दो हज़ार करोड़ जमा करेँ - SC
जेपी ग्रुप दो हज़ार करोड़ जमा करेँ - SC
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नई दिल्ली : घर खरीदने वालों को जेपी ग्रुप द्वारा 2 हजार करोड़ रुपये का रिफंड न दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए बुधवार को कोर्ट ने फर्म के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स की सम्पत्ति जब्त करने की भी बात कही. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने हल्के लहजे में कहा अच्छे बच्चे बनकर पैसे जमा कर दो. अदालत ने जेपी असोसिएट्स की ओर से जमा कराई गई 275 करोड़ रुपये की रकम को स्वीकार कर लिया.

उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने कहा कि ग्रुप के निदेशकों को राशि जमा करने के लिए कई बार कहा जा चुका है, लेकिन अभी तक कंपनी ने एक रुपया भी जमा नहीं किया है.कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स को ‘एक अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार’ कर रुपए जमा करने की नसीहत दी.मामले की अगली सुनवाई वो 10 जनवरी को की जाएगी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपनी के प्रमोटर और स्वतंत्र निदेशक पैसा जमा करने के लिए अपनी या परिवार के अन्य सदस्यों की संपत्ति को बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं बेच सकेंगे.यही नहीं अदालत ने कंपनी के खिलाफ किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी फोरम जैसे उपभोक्ता फोरम आदि पर होने वाली सुनवाई पर भी रोक लगा दी है.जेपी इंफ्राटेक को अपने रिकॉर्ड इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) को सौंपने को कहा है.

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