जेएनयू मामले में अदालत ने पुलिस को लगाई फटकार, कहा बिना सरकारी अनुमति के कैसे दाखिल की चार्जशीट
जेएनयू मामले में अदालत ने पुलिस को लगाई फटकार, कहा बिना सरकारी अनुमति के कैसे दाखिल की चार्जशीट
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नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में फरवरी, 2016 में देश विरोधी नारों के मामले में पुलिस ने अपना आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई की गई है. अदालत ने पुलिस को लताड़ लगाते हुए कहा है कि, जब तक 124ए में दिल्ली सरकार की मंजूरी नहीं आती है, आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी. 

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अदालत से पुलिस से पुछा है कि बिना सरकार की अनुमति के कैसे चार्जशीट दाखिल की गई है. अदालत ने जवाब देने के लिए पुलिस को 10 दिन का समय दिया है. वहीं जानकारों की मानें तो इस मामले में दिल्ली सरकार की अनुमति मिलने में समस्या आ सकती है. अगर दिल्ली सरकार मंजूरी नहीं देती है तो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास भी अनुमति के लिए जा सकती है. 

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दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के लीगल डिपार्टमेंट से चर्चा कर ऊपर की अदालत में भी जा सकती है. आपको बता दें कि 2016 में जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ''अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिन्दा हैं'' और 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' जैसे देश विरोधी नारे लगाए गए थे, जिसमे दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार और उमर खालिद सहित कई लोगों को आरोपी बनाया है. साथ ही अदालत में 1200 पन्नों की एक चार्ज शीट भी दाखिल की है.

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