जकिया जाफरी ने जताया गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड के फैसले पर ऐतराज
जकिया जाफरी ने जताया गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड के फैसले पर ऐतराज
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अहमदाबाद : गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मसले में न्यायालय में सुनाए गए निर्णय पर असंतोष जाहिर किया गया। दरअसल इस हत्याकांड में मारे गए सांसद अहसान जाफरी की पत्नी ने प्रमुखतौर पर विरोध जताया। उनका कहना था कि उन्हें न्यायालय के निर्णय से खुशी नहीं हुई है। दोषियों को सजा कम दी गई। हत्याकांड में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी का कहना था कि न्यायालय ने उनके साथ अन्याय भी किया। उनका यह भी कहना था कि एसआईटी न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय पहुंचेगी।

इस मामले में एसआईटी की विशेष अदालत ने अपने निर्णय में गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मसले के 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई । दरअसल गुलबर्ग मामले में एक दोषी को 10 वर्ष और 12 दोषियों को 12 वर्ष की सजा सुनाने से वे खुश नहीं थे। दोषियों को न्यायालय ने गंभीर अपराधों को दोषी बताया। इस दौरान उन्हें हत्या में शामिल नहीं किया गया है। जकिया ने अन्य दोषियों के छूट जाने पर भी अपना विरोध दर्ज किया।

उनका कहना था कि 36 दोषियों को बरी करने का फैसला उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे इस फैसले से सहमत नज़र नहीं आईं। संवाददाताओं द्वारा कहा गया कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि 11 दोषियों को उम्रकैद और अन्य को 7 वर्ष या फिर 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। आखिर इस तरह की चयनित पहल किस कारण से अपनाई गई। वे गुलबर्ग सोसायटी में लोगों की जान लेने वाली भीड़ का भाग थे।

न्यायालय ने मेर साथ न्याय नहीं किया। जकिया ने यह भी कहा कि उनके पति की धारदार हथियार से हत्या करने के बाद सड़क के बीचोंबीच जिंदा जलाया। इस तरह का निर्णय इस तरह के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने दोषियों को उम्र कैद सुनाने की अपील भी की।

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