सरकार ने किया खुलासा, खान -पान का सेवा शुल्क देना जरुरी नहीं
सरकार ने किया खुलासा, खान -पान का सेवा शुल्क देना जरुरी नहीं
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नई दिल्ली : होटल आदि में भोजन के बाद बिल में जुड़ने वाले सेवा शुल्क के बारे में सरकार ने आदेश दिया है कि सेवा शुल्क देना जरूरी नहीं है.होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में खान-पान बिल में सेवा शुल्क लगाना गैरकानूनी होगा. पीएमओ से भी इस बारे में मंजूरी मिल चुकी है. केंद्र सरकार सभी राज्यों को मशविरा भेजेगी, ताकि उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण न हो.

उल्लेखनीय है कि पीएमओ से मशविरा पर अनुमोदन मिलने के बाद अब इसे राज्यों के साथ सभी केंद्र शासित क्षेत्रों को भेजा जाएगा. इस मशविरे से उपभोक्ता अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को बहुत मदद मिलेगी. अब किसी ग्राहक को सेवा शुल्क के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. ग्राहक चाहे तो किसी वेटर को टिप्स के तौर पर चाहे तो भुगतान कर सकता है.

आपको बता दें कि किसी भी ग्राहक के बिल में बिना उसकी अनुमति के सेवा शुल्क जोड़ा गया तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा, उसके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है.इस विषय को लेकर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ पिछले दिनों बैठक  हुई  जिसमें  कई अन्य मसलों पर गंभीरता से विचार- किया गया. इस मौके पर खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने होटल व रेस्टोरेंट में खाने की बर्बादी पर चिंता जताई लेकिन इसके लिए कानून बनाने के लिए इंकार कर दिया. उन्होंने इस दिशा में लोगों से स्वतः आगे आने की अपील की.

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