ISRO Spy case: नांबी नारायणन को केरल हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत
ISRO Spy case: नांबी नारायणन को केरल हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत
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केरल हाई कोर्ट ने 1994 में जासूसी के एक केस में ISRO के पूर्व वैज्ञानिक नांबी नारायणन  को गलत तरीके से फंसाने वाले पुलिस के एक पूर्व अधिकारी की याचिका सोमवार को खारिज की जा चुकी है.  इस याचिका में  इलज़ाम लगाया गया था कि नांबी नारायणन ने उनके विरुद्ध दर्ज केस में CBI की जांच को प्रभावित किया था. केरल पुलिस के पूर्व अधिकारी एस विजयन ने  इलज़ाम लगाया था कि नांबी नारायणन ने CBI के तत्कालीन जांच अधिकारियों के साथ करोड़ों रुपए का भूमि सौदा कर एजेंसी की कार्रवाई को प्रभावित किया था.

जहां इस बात का पता चला है कि न्यायमू्र्ति आर नारायण पिशारदी ने एस विजयन की याचिका खारिज  कर चुके है. विस्तृत निर्देश  की प्रतीक्षा है. विजयन और केरल के 17 अन्य पूर्व पुलिस और EB के अधिकारियों के विरुद्ध 1994 में नांबी नारायणन और कुछ अन्य को कथित तौर पर झूठे तरीके से फंसाने के इलज़ाम में CBI की जांच अब भी चल रही है. विजयन ने हाई कोर्ट के सामने तर्क दिया था कि उन्होंने निचली अदालत के सामने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कई एकड़ जमीन के ऋणभार प्रमाण-पत्र रखे थे, जो नांबी नारायणन या उनके बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी के धारकों के रूप में बताया गया है.

उन्होंने इलज़ाम लगाया था कि ये जमीनें CBI अधिकारियों को बेची गई और तर्क दिया कि ये सामग्री वैज्ञानिक और एजेंसी के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत निचली अदालत की ओर से जांच का निर्देश देने के लिए पर्याप्त है. हालांकि हाई कोर्ट ने बोला था कि ऋणभार प्रमाण पत्र भूमि की बिक्री को साबित नहीं करते हैं और विजयन को वास्तविक बिक्री विलेख दिखाने कई बात कही थी. हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि निचली अदालत को जांच का आदेश देने के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी की भी जरूरत होगी.

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