इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया नियमों के खिलाफ स्वीकार की याचिका
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया नियमों के खिलाफ स्वीकार की याचिका
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इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह ने पाकिस्तान में हाल ही में लागू सोशल मीडिया नियमों के खिलाफ दायर याचिका को नियमित सुनवाई के लिए स्वीकार किया है, यह शनिवार को सामने आया। डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक यह याचिका पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (पीएफयूज) ने दायर की थी और शुक्रवार को आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने स्वीकार किया था।

पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) के वकील अहमर बिलाल सोॉफी को अदालत के अंदर पहली सुनवाई के बाद अदालत का नोटिस मिला, वहीं डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को सूचित किया कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान सुनवाई की अगली तारीख पर मामले पर बहस करेंगे। इसके बाद, इस मामले में आगे की सुनवाई को याचिका के अनुसार 25 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, "गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री (प्रक्रिया, निरीक्षण और सुरक्षा) नियम २०२० को हटाना और अवरुद्ध करना, कार्यकारी और नियामक प्राधिकरणों द्वारा नियम बनाने की शक्तियों के प्रयोग और अधीनस्थ कानून के अधिनियमन के लिए संवैधानिक न्यायालयों द्वारा निर्धारित सामान्य सिद्धांतों का उल्लंघन है।

नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को डिक्रिप्टेड, पठनीय और बोधगम्य प्रारूप में किसी भी जानकारी या डेटा के साथ नामित जांच एजेंसी को उपलब्ध कराना होगा। उचित तकनीकी सीमाओं के अधीन, प्रदान की जाने वाली जानकारी में ग्राहक जानकारी, यातायात डेटा, सामग्री डेटा और कोई अन्य जानकारी या डेटा शामिल हो सकता है।

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