भारत की जीत, अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक
भारत की जीत, अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक
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नई दिल्ली : कुलभूषण जाधव (‪‪Kulbhushan Jadhav‬) मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत (International Court of Justice) (ICJ) ने आज गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है. अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है. यह पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक बड़ी जीत है. हालांकि अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अदालत के इस फैसले को मानता है या फिर नहीं.

इस दौरान जज ने कहा कि भारत-पाकिस्तान वियना समझौते को लेकर प्रतिबद्ध है. भारत ने वियना समझौते के तहत आवेदन किया है. दोनों देश मानते है कि कुलभूषण जाधव भारतीय है और भारत को अपने नागरिक का बचाव देने के अधिकार है. पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को काउंसलर मदद देनी थी.  इस मामले को लेकर जो भी मतभेद है, वह वियना समझौते के तहत आते है. पाकिस्तान अभी तक साबित नहीं कर पाया है कि कुलभूषण जाधव एक जासूस है. कोर्ट ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच हुई संधि के अनुसार हमें यह अधिकार है कि हम इस मामले में अपना फैसला सुना सकते है. कोर्ट ने पाकिस्तान के उस दावे को नकार दिया जिसमे उसने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इस मामले फैसला नहीं सुना सकती. इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने अंतिम फैसले तक कुलभूषण जाधव की सजा पर रोक लगा दी.

गौरतलब है कि भारत ने अपनी अहम दलीलें रखते हुए मांग की थी कि जाधव की मौत की सजा को तत्काल निलंबित किया जाए. बता दें कि जब आईसीजे ने सुनवाई शुरू की तो भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दमदार तरीके से अपनी दलीले और तर्क पेश किये. बता दें कि 46 वर्षीय पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को गत वर्ष तीन मार्च को गिरफ्तार किया गया था. पाकिस्तान की एक सैन्य कोर्ट ने उन्हें जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोपों में मौत की सजा सुनाई. इस पर भारत ने जाधव मामले को आठ मई को इंटरनेशनल कोर्ट में रखा.

भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान वियना समझौते का उल्लंघन कर रहा है और जाधव को सबूतों के बिना दोषी करार देने के लिए मुकदमा चला रहा है, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान ने ICG में कहा कि वियना समझौते में काउंसलर कॉन्टैक्ट से जुड़े प्रावधान आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी जासूस के लिए नहीं है. इस मामले में पाकिस्तान ने कुलभूषण के कथित कुबूलनामे के वीडियो को अंतर्राष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) को दिखाना चाहा, लेकिन कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी. आज अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले से कुलभूषण की जिंदगी का भी फैसला हो जाएगा कि फांसी पर रोक लगेगी कि नहीं.

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