चयन के बाद यदि महिला प्रेग्नेंट हुई तो भर्ती रद्द नहीं कर सकते : हाइकोर्ट
चयन के बाद यदि महिला प्रेग्नेंट हुई तो भर्ती रद्द नहीं कर सकते : हाइकोर्ट
Share:

चंडीगढ़ : पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि चयन के बाद यदि महिला प्रेग्नेंट हुई तो भर्ती रद्द नहीं कर सकते। दरअसल पठानकोट की नीतू बाला ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए नामांकन किया था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान ही वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसे भर्ती के लिए अयोग्य करार दिया गया। सेना के इसी फैसले को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उच्च न्यायलय ने कहा कि भर्ती के दौरान नीतू को फिट घोषित किया गया था और ज्वाइनिंग से ठीक पहले उसकी प्रेग्नेंसी के कारण उसे अयोग्य नहीं माना जा सकता। नीतू ने दायर याचिका में कहा था कि सेना ने मेडिकल अधिकारी के पोस्ट के लिए 200 भर्तियां निकाली थी।

इस पोस्ट को कैप्टन कैडर के बराबर रखा गया था। इंटरव्यू में चुने जाने के बाद उसका मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें उसे फिट पाया गया और नियुक्ति पत्र दे दिया गया। इसके बाद उसे कमांड हाॉस्पिटल में ज्वाइन करना था। जब नीतू ज्वाइन करने पहुंची तो उसे बताया गया कि वो प्रेग्नेंट है और नियम में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि प्रेग्नेंट महिला को फिट माना जाए या नहीं।

इसके इस मसले पर उच्च अधिकारियों से बातचीत करने का फैसला लिया गया। उच्च अधिकारियों ने फैसला लिया कि नीतू को सर्विस में नहीं रखा जा सकता। इस फैसले को नीतू ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने मामले में नीतू की याचिका को मंजूर करते हुए सेना को आदेश दिया कि नीतू को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है, उसे उसकी ज्वाइनिंग तक रिक्त रखा जाए और नीतू को ज्वाइन न कराने के आदेशों को खारिज किया जाए।

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -