'नवरात्री के 9 दिनों में अगर मांस की दुकानें खुली, तो चलेगा बुलडोज़र ..', यूपी में पहली बार लिखित आदेश जारी
'नवरात्री के 9 दिनों में अगर मांस की दुकानें खुली, तो चलेगा बुलडोज़र ..', यूपी में पहली बार लिखित आदेश जारी
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम ने नवरात्रि के पवन पर्व पर बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने क्षेत्र में 9 दिनों तक यानि 10 अप्रैल तक के लिए मांस बेचने पर पाबन्दी लगा दी है। इस दौरान मंदिरों की साफ-सफाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही नियमों का पालन कराने के लिए एस्कॉर्ट टीम का भी गठन किया गया है।

बता दें कि शनिवार (2 अप्रैल 2022) से नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हुआ है। इसी को देखते हुए निगम ने ये फैसला लिया है। निगम द्वारा गठित की गई एस्कॉर्ट टीम तमाम इलाकों का दौरा करते हुए मांस की दुकानों को बंद कराएगी। इसका पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इसको लेकर गाजियाबाद जिले की मेयर आशा शर्मा ने शुक्रवार (1 अप्रैल 2022) को नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिथिलेश कुमार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक शहर में मौजूद तमाम मंदिरों की साफ सफाई और प्रकाश के प्रबंध का निर्देश दिया। महापौर का लिखित आदेश मिलते ही स्वास्थ्य अधिकारी सभी सफाई और खाद्य निरीक्षकों को पत्र लिखकर आदेश का पालन करने के निर्देश दे दिए।

बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब निगम द्वारा लिखित में नवरात्रि पर सभी प्रकार की मांस और मांसाहारी दुकानों को 9 दिनों तक के लिए बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले मौखिक रूप से आदेश दिए जाते थे। इस बीच शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी एनएन झा ने सभी मांसाहारी दुकानों को बंद कराते हुए चेतावनी भी दी कि यदि आदेश के बाद भी दुकानें खुलीं, तो उन पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। साथ ही लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। खाद्य विभाग के एडिशनल कमिश्नर विनीत कुमार ने कहा है कि नवरात्रि पर्व के दौरान मानकों का पालन नहीं करने पर दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका निरीक्षण करने के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं।

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