हुंडई मोटर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मुक़दमा दर्ज, अदालत में सुनवाई
हुंडई मोटर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मुक़दमा दर्ज, अदालत में सुनवाई
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हाल ही में हुंडई मोटर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है जिसे दिल्ली पुलिस ने Hyundai Motors के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की एक निचली अदालत को बताया कि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने के एक मामले में यह एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कंपनी ने ग्राहकों को एक कंपनी की सीएनजी किट खरीदने के लिए कहा था, साथ ही चेतावनी भी दी थी कि ऐसा न करने पर उनकी वारंटी खत्म हो जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने कंपनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (भरोसा तोड़ने), 420 (धोखाधड़ी), 384 (उगाही), 467 (धोखा देने के मकसद से फर्जीवाड़ा करने) और 34 (आपराधिक इरादे) के तहत मामला दर्ज किया है। इन मामलों के तहत अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है।

पुलिस ने अपनी एफआईआर में एक अन्य कंपनी का नाम भी दर्ज किया है। यह वही कंपनी है जिसकी किट लगाने के लिए ह्यूंदै ने अपने ग्राहकों को बोला था। एक शख्स ने ये एफआईआऱ अदालत के 22 अक्टूबर के आदेश के बाद दर्ज की है। एफआईआर में दावा किया गया है कि दूसरी कंपनी ने गैरकानूनी तरीके से अपनी सीएनजी किट बेचने के लिए ह्यूंदै मोटर्स के साथ साजिश रची और ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की और अवैध तरीके से पैसे की उगाही की। एफआईआर में कहा गया है कि यह सुनियोजित तरीके से रची गई साजिश थी और गैरकानूनी तरीके से पैचा कमाने के लिए रची गई थी। फिलहाल इस पर अदालत का अंतिम फैसला आना अभी बाकि है और अदालत के फैसले के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है।  

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