ऋतिक के पिता व बहन को मिली HC से अंतरिम राहत
ऋतिक के पिता व बहन को मिली HC से अंतरिम राहत
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उत्तरप्रदेश की इलाहबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले के तहत अभिनेता ऋतिक रोशन के पिता व बहन को राहत प्रदान की है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बता दे की एक मामले के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी जिसके जरिये कथित कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में बॉलीवुड फिल्मकार राकेश रोशन, उनकी बेटी सुनयना और अन्य व्यक्ति के खिलाफ एक फौजदारी मामले में समन जारी किया गया था.

न्यायमूर्ति सुनीत वर्मा ने उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कैराना के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 11 मार्च को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी जिसके जरिये रोशन, सुनयना और उनके एक सहयोगी को 11 अप्रैल को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में उपस्थित होने को कहा गया था। अदालत का यह आदेश वहां के ही एक स्थानीय निवासी मनीष शास्त्री की याचिका में सुनाया है.

बता दे की मनीष ने अपनी एक याचिका में अदालत में यह दावा किया था की राकेश रोशन की फिल्म ‘कृष 3’ उनके द्वारा लिखी गई पटकथा पर आधारित थी। फिल्म कृष-3 में अभिनेता ऋतिक व अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा नजर आई थी. यह फिल्म बॉक्स आफिस पर काफी सफलतम रही थी.   

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