नई दिल्ली : लघु व् सीमान्त किसानों को नकद सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पहली किस्त के लिए आधार नंबर नहीं देना होगा। लेकिन, योजना की दूसरी किस्त पाने के लिए आधार को अनिवार्य रखा गया है। दरअसल, मोदी सरकार ने 2019-20 के अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया है।
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इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की कृषि भूमि वाले किसानों को वार्षिक 6,000 रुपये की नकद सहायता दी जाएगी। यह राशि तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में डाली जाएगी। आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक, दो हजार रुपए की पहली किस्त के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन दूसरी किस्त पाने के लिए आधार नंबर होना अनिवार्य रहेगा। किसानों को अपने पहचान पत्र के तौर पर आधार नंबर देना होगा।
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केंद्र की तरफ से पूर्ण वित्त पोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत इसी वर्ष से होगी और किसानों को पहली किस्त मार्च तक पहुंचा दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि, ‘दिसंबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि की किस्त पाने के लिए आधार नंबर जिसके पास होगा, उसी से लिया जाएगा, वर्ना अनिवार्य नहीं होगा।’
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