Jul 07 2015 09:16 AM
इस्लामाबाद : पाकिस्तान में प्रथम हिंदू विवाह कानून को मंजूरी मिलने का फैसला 13 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है. जिसके चलते पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और इंतजार करना होगा. गौरतलब है कि देश की स्थापना होने के बाद से एक विवाह कानून की मांग उठती रही है, लेकिन अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिल सकी है. इस कानून के न होने से पाकिस्तान में हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलती है.
चौधरी मुहम्मद बशीर विर्क की अध्यक्षता में हिंदू विवाहों के पंजीकरण को औपचारिक करने के कानून पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रुप देने के लिए विधि, न्याय और मानवाधिकार मामलों पर नेशनल असेंबली की स्थायी समिति की बैठक हुई.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 13 जुलाई हिंदू विवाह विधेयक 2015 और हिंदू विवाह अधिनियम 2014 के आखिरी मसौदे को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है.
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