उच्च शिक्षा सचिव अग्रवाल के खिलाफ निकला गिरफ़्तारी वारंट
उच्च शिक्षा सचिव अग्रवाल के खिलाफ निकला गिरफ़्तारी वारंट
Share:

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में उच्च शिक्षा सचिव बीएल अग्रवाल के खिलाफ 10 हजार रुपए का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. साथ ही रायपुर एसपी को निर्देश दिया है कि 22 जुलाई को श्री अग्रवाल की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करें. इसके अलावा उपमहाधिवक्ता को मामले से प्रमुख् सचिव को अवगत कराने का आदेश दिया गया है. सहायक प्राध्यापकों की अवमानना याचिका में बारबार नोटिस दिए जाने के बावजूद उच्च शिक्षा सचिव बीएल अग्रवाल के उपस्थित नहीं होने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है.

जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने मामले में उच्च शिक्षा सचिव बीएल अग्रवाल के खिलाफ 10 हजार रुपए का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. रायपुर पुलिस अधीक्षक को वारंट तामीली सुनिश्चित करने और श्री अग्रवाल को 22 जुलाई को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही उपमहाधिवक्ता को तत्काल मामले से प्रमुख सचिव को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ता डॉ. कविता दास, डॉ. आदित्य नारायण, डॉ. केआर हरि समेत अन्य की 1985 में उच्च शिक्षा विभाग में अपाती सहायक प्राध्यापक के पद में नियुक्ति हुई थी. नियुक्ति के बाद इन्हें PSC परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया गया था.

याचिकाकर्ता PSC की परीक्षा में शामिल नहीं हुए लेकिन नियमित रूप से कार्यरत रहे. राज्य शासन द्वारा अपाती सहायक प्राध्यापकों को वरिष्ठ वेतनमान और अन्य सुविधा का लाभ नहीं देने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई. 14 जुलाई को याचिका को सुनवाई के लिए कोर्ट में रखा गया. इस दिन भी अग्रवाल उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 20 जुलाई को उपस्थित होने का आदेश दिया. 20 जुलाई को भी उपस्थित नहीं होने को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -