जज को पीटने वाले वकील भुगतेंगे 6 माह की कैद
जज को पीटने वाले वकील भुगतेंगे 6 माह की कैद
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इलाहाबाद : उच्च न्यायालय ने उन सात वकीलों को उनके किये की सजा दे दी है, जिन्होंने एक जज की पिटाई की थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुये आरोपी सभी 7 वकीलों को 6 माह की कैद मुकर्रर कर दी। बताया गया है कि वकीलों ने उरई के जज को उनके ही चेंबर में घुसकर मारा पीटा था।

न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल और शशिकांत की बेंच ने वकीलों के खिलाफ यह निर्णय सुनाते हुये दो-दो हजार रूपये का जुर्माना भी ठोंका है। जज को पीटने वाले वकील अब छः माह कैद की सजा भुगतेंगे।

बताया गया है कि जिस दिन जज की पिटाई करने की घटना हुई थी, उस दिन वकील हड़ताल पर थे लेकिन कतिपय वकीलों ने जज को भी काम करने से रोका था। इस बात से जब जज ने इनकार किया तो वकीलों ने उनके साथ अभद्रता करते हुये मारपीट की थी।

जानकारी के अनुसार जिन वकीलों ने जज को मारा, वे कोर्ट के आदेश से सजा के अलावा एक साल तक कोर्ट परिसर में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। घटना 20 नवंबर की बताई गई है, जिस दिन उरई के न्यायाधीश मनोज कुमार शुक्ला के साथ वकीलों ने मारपीट की थी। यह मामला मीडिया में भी उछला था। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुये यह कहा है कि वकीलों को यह कृत्य शोभा नहीं देता है।

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