Dec 29 2017 02:39 PM
गुड़गांव : शहर में पब या बार खोलने का लाइसेंस लेने के लिए इलाके में ढोल बजाना पड़ता है. यह नियम आज का नहीं बल्कि सौ साल से भी पुराना है. नियम के तहत इलाके में ढोल बजवाकर लोगों को इसकी जानकारी दी जाती है कि उनके आसपास पब या बार खोला जाएगा. अगर किसी को आपत्ति है तो वह जरूर दर्ज करा सकता है. लाइसेंस के लिए अब ढोल तो नहीं बजवाया जाता, एक्साइज डिपार्टमेंट को दी फाइल में बाकायदा ढोल व रिक्शे का बिल लगा दिया जाता है.
डेप्युटी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर एच.सी. दहिया ने बताया कि पंजाब एक्साइज ऐक्ट 1914 के तहत पब और बार के लाइसेंस से पहले उस एरिया में ढोल बजाकर मुनादी करवानी होती है, जहां पर पब और बार खुलना है। किसी को अगर आपत्ति है तो वह इस जानकारी के मिलने के बाद दर्ज करवा सकता है.
आपको बता दे कि गुड़गांव के ईस्ट जोन में 189 व वेस्ट जोन में 89 पब और बार हैं। जबकि शहर में 37 माइक्रो ब्रेवरी यानी बीयर बार हैं. 2 ब्रेवरी रेवाड़ी में हैं. इन सभी की फाइल में ढोल बजाकर पब और बार खोलने की जानकारी के बिल लगे हैं.
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