नीमच से राजेंद्र सिंह राठोड की रिपोर्ट
नीमच/ब्यूरो। जिले नीमच में हो रही वर्षा से जिन कृषकों द्वारा विभिन्न अधिसूचित फसलों का फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कराया गया है। जिले में वर्तमान में लगातार हो रही वर्षा से कुछ खेतों में जल भराव से फसल नुकसान की सूचना मिल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना दी जाना अनिवार्य है, जिससे वर्षा के प्रकरणों में कृषकों के खेत का सर्वे कार्य समय-सीमा में किया जा सके।
कृषक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नं. 1800 233 7115 पर सोमवार से शुक्रवार, प्रातः 10.00 सेशाम 5.30 बजे तक फसल नुकसान की सूचना दे सकता है या क्रॉप इंश्योरेंस एप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर एप पर जाकर मोबाईल नं. की जानकारी एवं ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन उपरांत सीजन, वर्ष, योजना, राज्य, जिला, तहसील, रिवेन्यू सर्किल, पटवारी हल्का, ग्राम, फसल, सर्वे नं. की जानकारी के साथ एप पर सबमिट कर सकते है।
उप संचालक कृषि ने सभी किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि अपनी फसल का फसल बीमा होने पर वर्षा से फसल नुकसान की सूचना अवश्य दें और प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ उठायें।
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